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आपराधिक कानून

जाँच संहिता की मांग

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 25-Sep-2023

राजेश बनाम मध्य प्रदेश राज्य

परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर आरोपियों को उचित संदेह से परे दोषी ठहराने के लिये अपेक्षित साक्ष्य की डिक्री वर्तमान मामले में स्पष्ट रूप से स्थापित नहीं है, इसलिये उन्हें स्वतंत्र किया जाएगा।

उच्चतम न्यायालय

स्रोत: उच्चतम न्यायालय

चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने राजेश बनाम मध्यप्रदेश राज्य के मामले में पुलिस जाँच में बहुत-सी कमियों के कारण हत्या और अपहरण के आरोपी तीन व्यक्तियों को बरी करने के लिये मज़बूर होने पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है।

राजेश बनाम मध्य प्रदेश राज्य मामले की पृष्ठभूमि

  • जुलाई, 2013 में एक 15 वर्षीय लड़के की बेरहमी से हत्या कर दी गई ।
  • एक पड़ोसी (ओम प्रकाश), उसके भाई और उसके बेटे पर अजीत पाल की हत्या और संबंधित अपराधों के लिये सत्र न्यायालय में मुकदमा चला।
  • अपर सत्र न्यायाधीश ने इन तीनों को अलग-अलग मामलों में दोषी ठहराया।
    • ओम प्रकाश यादव को भारतीय दंड संहिता, 1860 (Indian Penal Code, 1860 (IPC) की धारा 120b के साथ पठित धारा 364A के तहत दोषी ठहराया गया था। यदि वह ₹2,000 का जुर्माना देने में विफल रहा, इसलिये उसे दो माह के व्यतिक्रम कारावास के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
  • अन्य दो आरोपियों को भारतीय दंड संहिता, 1860 (Indian Penal Code, 1860 (IPC) की धारा 120b के साथ पठित धारा 302; आईपीसी की धारा 364a के साथ पठित धारा 120b और धारा 201 के तहत अपराध का दोषी ठहराया गया।
    • यदि वे क्रमशः ₹1,000/- और ₹1,000/- की जुर्माना राशि का भुगतान करने में विफल रहे, तो उन्हें धारा 302 और 364a के तहत मौत की सजा और दो-दो महीने के व्यतिक्रम कारावास की सजा सुनाई गई।
    • साथ ही धारा 201 के लिये उन्हें पाँच वर्ष के कठोर कारावास और ₹500/- के जुर्माने के साथ एक महीने की व्यतिक्रम कारावास की सजा सुनाई गई।
  • इस मामले में, उच्च न्यायालय (HC) में अपील की गई और सजा की पुष्टि की गई।
  • उच्च न्यायालय के फैसले पर आपत्ति जताते हुए तीनों दोषियों ने अपील के जरिये उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

न्यायालय की टिप्पणियाँ

  • उच्चतम न्यायालय, पुलिस की ओर से जाँच में चौंकाने वाली खामियों को देखकर हैरान था। न्यायालय ने आपराधिक न्याय प्रणाली के सुधार पर न्यायाधीश डॉ. वी. एस. मलिमथ की समिति की 2003 की रिपोर्ट पर ध्यान आकर्षित किया, जिसमें निम्नलिखित पर ज़ोर दिया गया था:
    • पुलिस जाँच का तरीका आपराधिक न्याय प्रणाली के सुचारू कामकाज के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
    • यदि साक्ष्य का संग्रह करने की प्रक्रिया त्रुटि या कदाचार के कारण दूषित हो जाती है, तो न केवल न्याय की गंभीर विफलता होगी, बल्कि दोषी का सफल अभियोजन, सत्य की गहनता और सावधानीपूर्वक खोज एवं साक्ष्य के संग्रह पर निर्भरता में स्वीकार्य और संभाव्यता दोनों रहेंगी।
    • यह पुलिस का कर्त्तव्य है कि वह निष्पक्ष और गहनता से जाँच करे और सभी साक्ष्यों को इकट्ठा करे, चाहे वह संदिग्ध के पक्ष में हो या उसके विरुद्ध।
  • उच्चतम न्यायालय ने माना कि वर्तमान मामला पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित था जिसमें अपहरण और हत्या का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था।
  • हनुमंत बनाम मध्य प्रदेश राज्य (वर्ष 1952) में स्थापित मिसाल पर भरोसा करते हुए, न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अभियोजन पक्ष को संदेह से परे आरोपियों के अपराध की ओर इशारा करने वाली घटनाओं की एक अटूट शृंखला स्थापित करनी चाहिये, वर्तमान मामले में दोषपूर्ण जाँच के कारण घटनाओं की शृंखला टूट गई, इस कारण आरोपी को रिहा करना पड़ा।
  • उच्चतम न्यायालय के तीन न्यायाधीशों - न्यायाधीश बी. आर. गवई, न्यायाधीश जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति संजय कुमार के संयोजन से बनी न्यायपीठ ने आगे कहा कि “जिस तरह से पुलिस ने अपनी जाँच की, आरोपियों के विरुद्ध आगे बढ़ने और साक्ष्यों को इकट्ठा करने में आवश्यक मानदंडों के प्रति पूरी उदासीनता बरती; महत्त्वपूर्ण सुरागों को अनियंत्रित छोड़ दिया गया और अन्य सुरागों पर पर्दा डाला गया जो उनके द्वारा सोची गई कहानी के अनुरूप नहीं थी, वह अत्यंत निंदनीय है और इस कारण से अपीलकर्त्ताओं के अपराध की ओर इशारा करने वाली घटनाओं की एक ठोस, बोधगम्य और बुद्धिमता-युक्त शृंखला प्रस्तुत करने में विफल रहने पर किसी अन्य परिकल्पना की कोई संभावना नहीं होने के कारण हमारे पास अपीलकर्त्तओं को संदेह का लाभ देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। ”

शामिल कानूनी प्रावधान

किसी अपराध को अंजाम देने के बाद जाँच

  • किसी अपराध के घटित होने के बाद या जब किसी पुलिस अधिकारी को किसी अपराध के घटित होने के संबंध में सूचना प्राप्त होती है, तो की जाने वाली प्रारंभिक कार्रवाई "अन्वेषण" होती है।
  • अन्वेषण शब्द को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2 (h) के तहत परिभाषित किया गया है, क्योंकि इस संहिता के तहत वे सब मामले आते हैं, जो इस संहिता के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा या किसी भी ऐसे व्यक्ति के कारण जिसे मजिस्ट्रेट द्वारा निमित्त प्राधिकृत किया गया है, साक्ष्य एकत्र करने के लिये की गई हैं,
  • जाँच की प्रक्रिया में मुख्य रूप से शामिल हैं:
    • प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना, यह प्रक्रिया आमतौर पर उस व्यक्ति द्वारा एफआईआर दर्ज करने से शुरू होती है जिसे संज्ञेय अपराध के घटित होने की जानकारी होती है। पुलिस इस रिपोर्ट के आधार पर जाँच शुरू करती है ।
    • साक्ष्य जुटाना: अन्वेषण अधिकारी, भौतिक साक्ष्य जैसे उंगलियों के निशान, फोरेंसिक नमूने, तस्वीरें और कोई भी अन्य सामग्री एकत्र करता है, जो मामले से संबंधित हो सकती है।
    • बयानों को दर्ज करना: पुलिस कथित अपराध के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिये गवाहों या मामले के तथ्यों से परिचित होने वाले अन्य लोगों के बयान दर्ज करती है। ये बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत दर्ज किये जा सकते हैं।
    • गवाहों की जाँच: जाँच के दौरान गवाहों की जाँच की जाती है, उनके बयान परिस्थितियों के आधार पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 या धारा 164 के तहत दर्ज किये जाते हैं।
    • तलाशी और जब्ती: यदि आवश्यक हो तो पुलिस साक्ष्य प्राप्त करने के लिये उचित वारंट के साथ या कुछ कानूनी शर्तों के तहत तलाशी और जब्ती कर सकती है।
    • गिरफ्तारी: यदि यह मानने के लिये पर्याप्त साक्ष्य और उचित आधार है, कि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है, तो पुलिस संदिग्ध को गिरफ्तार कर सकती है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 के तहत पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तारी की जा सकती है।
    • केस डायरी: जाँच अधिकारी को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 172 के तहत एक केस डायरी बनाये रखना आवश्यक है, जिसमें जाँच करने वाले पुलिस अधिकारी को दिन-ब-दिन जाँच में अपनी कार्यवाही दर्ज करनी होगी, जिसमें यह बताना होगा कि उस तक सूचना किस समय पहुँची, वह समय जहाँ उसने अपनी जाँच शुरू की और बंद की, वह स्थान या ऐसा स्थान जहाँ वह गया था, और उसकी जाँच के माध्यम से सुनिश्चित की गई परिस्थितियों के एक बयान में जाँच की प्रगति का कालानुक्रमिक रिकॉर्ड शामिल है।
    • क्लोजर रिपोर्ट या आरोप पत्र: जाँच के परिणाम के आधार पर, पुलिस मजिस्ट्रेट को या तो क्लोजर रिपोर्ट (जब किसी अपराध का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है) या आरोप पत्र (जब मुकदमे को आगे बढ़ाने के लिये पर्याप्त सबूत हो) प्रस्तुत कर सकती है।
    • न्यायालयी कार्यवाही: इसके बाद मामला अपराध पर अधिकार रखने वाले न्यायालय में आगे बढ़ता है।

आपराधिक न्याय प्रणाली के सुधार संबंधी समिति

  • न्यायमूर्ति डॉ. वी.एस. मलिमथ कर्नाटक और केरल उच्च न्यायालयों के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने एक ऐसी समिति का नेतृत्व किया, जिसे भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली के लिये सुधारों का सुझाव देने का कार्य सौंपा गया था।
  • इसकी स्थापना वर्ष 2000 में हुई थी, इसने अपनी रिपोर्ट वर्ष 2003 में दी थी।
  • इस समिति के सुझाव निम्नानुसार हैं:
    • पुलिस सुधार: समिति ने पुलिस बल की दक्षता, पेशेवरपन और जवाबदेही बढ़ाने के उपाय सुझाए। इसमें पुलिस कार्यप्रणाली की निगरानी के लिये राज्य सुरक्षा आयोगों की स्थापना का आह्वान किया गया।
    • दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) सुधार: इस समिति ने आपराधिक न्याय प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने, मुकदमों में तेजी लाने और अभियुक्तों के अधिकारों की रक्षा के लिये CrPC में संशोधन का प्रस्ताव दिया। इसने अग्रिम जमानत के दायरे को सीमित करने की भी सिफारिश की।
    • गवाह की सुरक्षा : गवाहों को डराने-धमकाने और शत्रुतापूर्ण गवाहों की समस्या को संबोधित करने के लिये, समिति ने गवाह सुरक्षा कार्यक्रम शुरू करने और गवाहों के हितों की सुरक्षा के उपाय करने की सिफारिश की।
    • पीड़ित को मुआवज़ा: इस समिति ने अपराधों के पीड़ितों को मुआवज़ा और सहायता प्रदान करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया, विशेष रूप से यौन उत्पीड़न और अन्य जघन्य अपराधों के मामलों में।
    • कानूनी सहायता और दलील: इस समिति ने गरीब आरोपी व्यक्तियों को कानूनी सहायता की उपलब्धता और गुणवत्ता में सुधार के लिये सुधारों का सुझाव दिया। इसने कुछ मामलों के समाधान में तेजी लाने के साधन के रूप में प्ली बार्गेनिंग शुरू करने का भी प्रस्ताव रखा।
    • सजा के दिशानिर्देश: समिति ने देश भर में सजा में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिये स्पष्ट और सुसंगत सजा के दिशानिर्देश विकसित करने की सिफारिश की।
    • किशोर न्याय: समिति ने किशोर अपराधियों से संबंधित मुद्दों को संबोधित किया, जिसमें किशोरों द्वारा किये गये जघन्य अपराधों से निपटने के लिये किशोर न्याय अधिनियम में बदलाव की सिफारिश भी शामिल है।

भारतीय दंड संहिता, 1860

धारा 120b - धारा 120b - आपराधिक षड्यंत्र का दंड -

1. जो कोई मॄत्यु, आजीवन कारावास या दो वर्ष या उससे अधिक अवधि के कठिन कारावास से दंडनीय अपराध करने के आपराधिक षड्यंत्र में शरीक होगा, यदि ऐसे षड्यंत्र के दंड के लिये इस संहिता में कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है, तो वह उसी प्रकार दंडित किया जाएगा, मानो उसने ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण किया था।
2. जो कोई पूर्वोक्त रूप से दंडनीय अपराध को करने के आपराधिक षड्यंत्र से भिन्न किसी आपराधिक षड्यंत्र में शरीक होगा, उसे दोनों में से किसी भी प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि छह माह से अधिक की नहीं होगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

  • धारा 201 - अपराध के साक्ष्य का विलोपन या अपराधी को गलत ठहराने के लिये झूठी जानकारी देना - भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के अनुसार, जो भीकोई यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि कोई अपराध किया गया है, उस अपराध के किये जाने के किसी साक्ष्य का विलोप, इस आशय से कारित करेगा कि अपराधी को वैध दण्ड से प्रतिच्छादित करे या उस अपराध से संबंधित कोई ऐसी जानकारी देगा, जिसके गलत होने का उसे ज्ञान या विश्वास है;

यदि अपराध मॄत्यु से दण्डनीय हो - यदि वह अपराध जिसके किये जाने का उसे ज्ञान या विश्वास है, मॄत्यु से दण्डनीय हो, तो उसे किसी एक अवधि के लिये कारावास जिसे सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है से दण्डित किया जाएगा और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिये भी उत्तरदायी होगा। 

यदि अपराध आजीवन कारावास से दण्डनीय हो - यदि वह अपराध आजीवन कारावास, या दस वर्ष तक के कारावास, से दण्डनीय हो तो उसे किसी एक अवधि के लिये कारावास जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है से दण्डित किया जाएगा और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिये भी उत्तरदायी होगा।

यदि अपराध दस वर्ष से कम के कारावास से दण्डनीय हो - यदि वह अपराध दस वर्ष से कम के कारावास से दण्डनीय हो, तो उसे उस अपराध के लिये उपबंधित कारावास की दीर्घतम अवधि की एक-चौथाई अवधि के लिये जो उस अपराध के लिये उपबंधित कारावास की हो, से दण्डित किया जाएगा या आर्थिक दण्ड से या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

  • धारा 302 - हत्या के लिये दंड - जो कोई भी हत्या करेगा उसे मौत या आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी और जुर्माना भी देना होगा।
  • धारा 364a - फिरौती, आदि के लिये व्यपहरण - जो कोई इसलिये किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण करेगा या ऐसे व्यपहरण या अपहरण के पश्चात् ऐसे व्यक्ति को हिरासत में रखेगा और ऐसे व्यक्ति की मॄत्यु या उसको क्षति कारित करने की धमकी देगा या अपने आचरण से ऐसी यथोचित आशंका उत्पन्न करेगा कि उस व्यक्ति की मॄत्यु हो सकती है या उसको क्षति की जा सकती है या ऐसे व्यक्ति को क्षति या उसकी मॄत्यु कारित करेगा जिससे कि सरकार या किसी विदेशी राज्य या अंतर्राष्ट्रीय अंतर-सरकारी संगठन या किसी अन्य व्यक्ति को किसी कार्य को करने या करने से रोकने के लिये या फिरौती देने के लिये विवश किया जाए, तो उसे मॄत्युदण्ड या आजीवन कारावास से दण्डित किया जाएगा और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिये भी उत्तरदायी होगा।